मोहाली। मार्च-2019 में ट्राले की टक्कर से 41 साल के बाइक सवार नरेश कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई में जिला अदालत ने परिवार को 53.43 लाख रुपये मुआवजा साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। सुनवाई में मृतक के परिवार के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट अरुण और उनके पिता नरेश कुमार 20 मार्च को बाइक पर लौट रहे थे कि तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्राला चलाते हुए चालक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। इस हादसे में घायल नरेश को पहले फेज-6 और फिर जीएमएसएच-16 ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार टूट गया और पत्नी सरोज बाला ने मुआवजे के लिए केस लगाया। ट्राले के चालक और मालिक ने अदालत में कहा कि उनके ट्राले से कोई हादसा नहीं हुआ है। किसी और वाहन से हुआ है और वह भाग गया है। इसके बाद मुआवजा लेने के इरादे से पुलिस के साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज की है।
इंश्योरेंस कंपनी ने भी कहा कि ऐसा हादसा नहीं हुआ है और ट्राला चलाने वाले के पास वैलिड डीएल भी नहीं था। यहीं नहीं, नरेश की मौत के बाद परिवार ने ज्यादा आईटीआर भरी ताकि ज्यादा क्लेम लिया जा सके। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि हादसा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की जान गई है। गवाही भी दी गई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। व्यक्ति की मौत के बाद परिवार आर्थिक रूप से टूट गया है। इसलिए वह मुआवजे का हकदार है। यह कहकर कोर्ट ने 53.43 लाख रुपये का मुआवजा साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ देने के लिए कहा।