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Mohali News: दो इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस रद्द, एक ने खुद किया सरेंडर

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मोहाली। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत कार्रवाई कर मोहाली की दो इमिग्रेशन एवं कंसल्टेंसी फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने यह कार्रवाई की। इनमें की ऑफ अब्रॉड और बेस्ट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल हैं। की ऑफ अब्रॉड के मालिक योगेश शर्मा ने स्वयं लाइसेंस सरेंडर करने की अर्जी दी थी। फर्म को वर्ष 2018 में लाइसेंस मिला था। इमिग्रेशन नियमों में बदलाव और आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह अर्जी दी गई थी। जांच में फर्म के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली। इसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दूसरी फर्म बेस्ट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी सर्विसेज को वर्ष 2023 में लाइसेंस मिला था। इस फर्म ने मासिक रिपोर्टें जमा नहीं करवाईं। नियमों की लगातार अनदेखी के कारण पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत इसका लाइसेंस रद्द किया गया। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में किसी भी शिकायत के लिए दोनों फर्मों के संचालक जिम्मेदार होंगे।
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लाइसेंस रद्द होने के कारण
की ऑफ अब्रॉड ने इमिग्रेशन नियमों में बदलाव और कारोबार की आर्थिक कठिनाइयों के चलते लाइसेंस सरेंडर करने का आवेदन किया था। प्रशासन की जांच में फर्म के खिलाफ कोई शिकायत नहीं पाई गई। बेस्ट सॉल्यूशन कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मासिक रिपोर्टें जमा नहीं करवाईं। यह नियमों की लगातार अनदेखी का मामला था। इस पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत कार्रवाई हुई।
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