मोहाली। मोहाली की विशेष अदालत ने बहुचर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जरनैल सिंह बाजवा की नियमित जमानत याचिका रद्द कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, भारी वित्तीय अनियमितताओं और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। ईडी के अनुसार, आरोपी ने करोड़ों रुपये की ठगी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 662.49 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की। अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर दी गई दलील को पर्याप्त नहीं माना और कहा कि जेल में इलाज की व्यवस्था उपलब्ध है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी फरार होने और गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम बना हुआ है।