जीरकपुर। विधानसभा चुनाव-2022 में बलटाना के वार्ड नंबर-5 की पार्षद नेहा शर्मा और उसकी सास कांता शर्मा का वोट चुनाव आयोग की ओर से काट दिया गया था। इसके चलते कुछ दिन पहले वह दोनों वोट डालने के अधिकार से वंचित रह गई थीं। इसके बाद पार्षद नेहा शर्मा ने इसके लिए हाईकोर्ट का रूख किया और वोट काटने का आरोप लगाकर चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। इसकी सुनवाई डबल बैंच की ओर से की गई और हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 दिन में वोट काटने के लिए दिए गए कारणों और इसके कागजात पेश करने का आदेश दिया है। वहीं चुनाव आयोग के वकील ने हाईकोर्ट को अपने स्पष्टीकरण में बताया है कि नेहा शर्मा और कांता शर्मा की ओर से खुद एफिडेविट देकर अपनी वोट कटवाई गई है। इसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को 15 दिनों के अंदर इसका जवाब देने और एफिडेविट लेकर आने के लिए कहा है।