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Mohali News: सड़क हादसे में गई थी जान, परिवार को मिलेगा 1.27 करोड़ का मुआवजा

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मोहाली। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.27 करोड़ रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह मुआवजा ट्रक चालक, मालिक और बीमा कंपनी की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाएगा।
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घटना 20 मार्च 2024 की है जिसमें डेराबस्सी के रहने वाले राजेश कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। राजेश भारतीय खाद्य निगम में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। 20 मार्च को राजेश कुमार अपनी बेटी रितिका के साथ करनाल से डेराबस्सी लौट रहे थे। दप्पर टोल प्लाजा के पास कार का टायर पंचर हो गया। टायर चेक करने के लिए जैसे ही राजेश कार से बाहर निकला तो दूसरी तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक का पहिया राजेश के सिर से चढ़ने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।
उस समय राजेश की बेटी रितिका ने ट्रक का नंबर नोट कर लिया था। जब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो नंबर से चालक की पहचान हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। बाद में मृतक की पत्नी, बेटी और दृष्टिहीन भाई ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर की थी। परिवार ने 3 करोड़ का मुआवजा मांगा था।
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परिवार ने दावा किया था कि राजेश कुमार की मासिक आय 1 लाख 17 हजार 397 रुपए थी, जिससे परिवार का खर्च चल रहा था। वहीं, सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावा किया कि ट्रक चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन के कागजात अधूरे थे।
हालांकि पर्याप्त सबूत पेश न करने के कारण ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज करते हुए सभी पक्षों को संयुक्त रूप से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने परिवार की आर्थिक और मानसिक संकट को ध्यान में रखते हुए 1 .27 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को कहा है।
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