मोहाली। अमरूद बाग घोटाले के सह-आरोपी चंडीगढ़ निवासी सुखदेव सिंह को जमानत मिल गई है। पिछली सुनवाई में आरोपी ने अदालत में 2,40,96,000 की राशि डीडी के मार्फत जमा करवाए थे। तब अदालत में उसकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर कर ली।
12 फरवरी को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने वर्ष 2016-17 में जिला मोहाली के गांव बाकरपुर में हुए अमरूद बाग घोटाले के सह-आरोपी चंडीगढ़ निवासी सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुखदेव सिंह ने धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर इस आपराधिक साजिश में विशेष भूमिका निभाई। उससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और आरोपियों ने रिश्वत से अवैध वित्तीय लाभ भी हासिल किया।