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गमाडा का अल्टीमेटम, सात दिन में खाली करो मकान

Sat, 28 May 2016 10:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
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- फोटो : demo pic
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ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने फेज-11 के उन लोगों पर शिकंजा कस दिया है, जिन्होंने इलाके के एलआईजी मकानों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। गमाडा ने ऐसे लोगों को सात दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही इस संबंध में कब्जा उप मंडल इंजीनियर बिल्डिंग को सौंपने के लिए कहा है। गमाडा ने साफ किया है कि तय समय में यदि लोगों ने मकान खाली नहीं किए तो गमाडा की ओर से यह मकान पुलिस की मदद से खाली करवाए जाएंगे। इस संबंध में गमाडा के ईओ हाउसिंग ने आदेश दिए है।
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जानकारी के मुताबिक, फेज-11 में लोगों ने 40 एलआईजी मकानों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। इन लोगों ने हाईकोर्ट केस दायर किया था, लेकिन वहां से केस निबटने के बाद गमाडा ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू की है। इसके पहले चरण में गमाडा ने 11 लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस जारी किए है। गमाडा ने पंजाब रिजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-1995 की धारा 46 के अधीन यह नोटिस जारी किए है। गमाडा ने इस संबंध में लोगों को नोटिस भेज दिए है। साथ ही अपने नोटिस बोर्ड पर भी चिपका दिए है। गमाडा अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

दंगा पीड़ितों को दिए जाने हैं घर
जानकारी के मुताबिक, गमाडा की ओर से यह मकान दंगा पीड़ितों को अलाट किए जाने हैं। डीसी आफिस ने 1711 लोगों की लिस्ट गमाडा के पास भेजी है। जिन्हें दंगा पीड़ित घोषित किया गया था। गमाडा अधिकारियों का कहना है कि इनमें से करीब 300 लोगों को मकान, बूथ या दुकान आदि अलॉट हो चुकीं हैं। जबकि, शेष बचे लोगों को भी मकान, बूथ या दुकान आदि अलॉट किए जाने हैं।
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