मोहाली। मोहाली प्रशासन ने ट्रैवल एजेंसी जीजीएस ट्रैवल्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 8(1) के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) गीतिका सिंह द्वारा की गई। जीजीएस ट्रैवल्स का कार्यालय फेज-3बी-2 मोहाली में स्थित था। फर्म के मालिक जसविंदर सिंह सग्गू, निवासी खरड़, को ट्रैवल एजेंसी चलाने का लाइसेंस 24 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 23 अक्टूबर 2029 तक थी।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, फर्म मालिक ने 5 मार्च 2026 को आवेदन देकर बताया था कि इमिग्रेशन नियमों में बदलाव के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने लाइसेंस सरेंडर करने की इच्छा जताई थी। मामले की जांच के दौरान एसएसपी मोहाली की रिपोर्ट में भी कहा गया कि लाइसेंस धारक ने निजी और आर्थिक कारणों से सरेंडर का आवेदन दिया है। साथ ही यह भी सामने आया कि फर्म के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत, धोखाधड़ी या दीवानी मामला दर्ज नहीं है। इन तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एडीएम गीतिका सिंह ने जीजीएस ट्रैवल्स का लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी शिकायत की जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंस धारक की होगी।