मोहाली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुधवार को गमाडा चंडीगढ़ से सटे बहलोलपुर के पास एक पूरी अवैध कालोनी को ढाह देगा। यह अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रिम कोर्ट ने पूरी कॉलोनी को अवैध करार देते हुए ढाहने की कार्रवाई करने को कहा है। प्रशासन ने इस ड्राइव के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात करने के साथ ही पुलिस फोर्स भी मुहैया करवा दी है। गमाडा इस कॉलोनी को पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के बहलोलपुर के पास पूरी कॉलोनी को पहले हाईकोर्ट द्वारा और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध माना गया। लंबे समय तक अदालतों मे रहे इस प्रकरण का पटाक्षेप होने जा रहा है। गमाडा ने सुप्रिम कोर्ट के निर्देश पर अवैध कालोनी के सभी 58 घरों को नोटिस जारी कर दिया था। जिसका समय निकलने के बाद अब बुधवार 25 नवंबर को इन्हें गिरा दिया जाएगा। इस अवैध कालोनी के खिलाफ गमाडा के मेगा प्रोजैक्ट 39 वेस्ट की राइडर वैलफेयर एसोसिएशन अदालत में गई थी। 39 वेस्ट मेगा प्रोजैक्ट के साथ ही यह अवैध कालोनी बसाई जा रही है। एसोसिएशन हाईकोर्ट में छह बार यह केस जीती। इसके बाद मामला सुप्रिम कोर्ट में गया। सुप्रिम कोर्ट ने भी कालोनी को अवैध मानते हुए इसे गिराने के आदेश दिए। जिसके बाद गमाडा ने इस अवैध कालोनी के सभी 58 घरों को नोटिस जारी कर दिए थे। कोरोना के कारण अवैध कालोनी को गिराने का काम लटक गया था। पहले कुछ अवैध निर्माण गिराए भी गए थे, लेकिन विरोध के चलते गमाडा की टीम को वहां से हटना पड़ा था। जिसके बाद गमाडा ने पुलिस फोर्स की मांग की थी। अब प्रशासन ने अवैध कालोनी को गिराने के लिए एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात करने के साथ ही पुलिस फोर्स का इंतजाम भी किया है। बुधवार को गमाडा की टीम ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स के साथ अवैध कालोनी को गिराने के लिए पहुंचेगी।