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Mohali News: मोहाली के पूर्व आरटीओ प्रदीप ढिल्लों की जमानत चिकित्सा के आधार पर खारिज

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मोहाली। रिश्वत लेकर वाहन पास कराने के मामले में विजिलेंस ने नामित तत्कालीन आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों की जमानत याचिका रद्द कर दी है। ढिल्लों ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने जमानत चिकित्सा के आधार पर दायर की थी। अदालत ने सरकार और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर कहा कि ढिल्लों द्वारा दायर की गई पूर्व जमानत याचिका इसी अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रदीप सिंह ढिल्लों ने 21 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया था।
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वह 25 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर थे। तब से न्यायिक हिरासत में हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कई बीमारियों से ग्रस्त है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुकदमे के अनुसार वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भी गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी। उसे जमानत पर रिहा करने से गवाह प्रभावित हो सकते हैं, जिससे जांच में बाधा आ सकती है। इस प्रकार अभियुक्त प्रदीप ढिल्लों को अंतरिम नियमित जमानत देने का कोई आधार नहीं है।
यद्यपि प्रदीप ढिल्लों को विभिन्न रोगों से ग्रस्त बताया गया है, अतः अधीक्षक केंद्रीय कारागार पटियाला को निर्देश दिया जाता है कि वे केंद्रीय कारागार पटियाला में तैनात चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई राय के अनुसार अभियुक्त प्रदीप ढिल्लों को सभी आवश्यक एवं अनिवार्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें और यदि आवश्यक हो, तो अभियुक्त को चिकित्सा अधिकारी की लिखित राय के अनुसार उपचार हेतु किसी उच्चतर चिकित्सा संस्थान में भी ले जाया जा सकता है। संबंधित अधीक्षक, अभियुक्त को जेल मैनुअल नियमों एवं जेल नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे।
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