मोहाली। मनी लॉड्रिंग मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। सुनवाई दौरान पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत अदालत में पेश हुए। पिछली पेशी पर अदालत की ओर से साधू सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत सिंह को भगोड़ा करार दे दिया गया था। अदालत की ओर से हरप्रीत सिंह की जायदाद की जानकारी मांगी गई है, ताकि सीआरपीसी की धारा-83 के तहत प्रापर्टी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अदालत की ओर से इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख तय की गई है। मनी लॉड्रिंग के इस केस में साधू सिंह धर्मसोत इस समय जमानत पर बाहर हैं। धर्मसोत को ईडी की ओर से जनवरी 2024 में मनी लॉड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। धर्मसोत पर जंगलात मंत्री के समय करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आते ही धर्मसोत की विजिलेंस जांच शुरु करवाई तो विजिलेंस की तरफ से उन पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। बाद में ईडी की ओर से भी अलग मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनके बेटे को भी मामले में नामजद किया गया था।