मोहाली। नगर निगम की तरफ से करवाए जाने वाले विकास कार्यों के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किए थे। लेकिन नगर निगम द्वारा उक्त आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में अब अदालत ने पूर्व नगर निगम के कश्मिनर डॉ. कमल कुमार को तलब किया है। मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर तय की गई है। एन्वार्यनमेंट प्रोटेक्शन सोसायटी मोहाली के महासचिव आरएस बैदवान ने बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के दौरान गलियों, सड़कों किनारे खड़े पेड़ो की जड़ों के साथ पक्के कंकरीट बना दिए गए थे। जिससे पेड़ों को नुकसान हो रहा था। जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस संबंधी साफ आदेश है कि पेड़ों के आसपास एक मीटर जगह छोड़नी होगी। उनकी सोसायटी की तरफ से नगर निगम के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस संबंधी केस डाला गया था। ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को आदेश जारी किए थे कि विकास कार्यों दौरान पेड़ों की जड़ों को बचाने के लिए चारों साइड जगह छोड़ी जाए। लेकिन इसके बाद भी इस दिशा में कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उनकी तरफ से नगर निगम के कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जिला अदालत में केस दायर किया था।