एप्लीकेशन देने पर भी गैस कनेक्शन बंद न करना व उपभोक्ता को सिक्योरिटी न लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने तुषार गैस सर्विस के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने कंपनी को सेवाओं में कोताही का दोषी करार देते हुए पांच हजार जुर्माना लगाया है।
वहीं, उपभोक्ता के कनेक्शन को तुरंत बंद करने को कहा है। साथ ही सिक्योरिटी मनी के रूप में उपभोक्ता से ली राशि 2400 का चौथा हिस्सा उपभोक्ता को वापस देने के आदेश दिए है। इस संबंध में फोरम सुखबीर सिंह ने केस दायर किया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उक्त कंपनी से गैस कनेक्शन लेने का फैसला लिया था। उस समय कंपनी पीसी गैस एजेंसी सर्विस दशमेश नगर रूपनगर में चल रही थीं। उसने 2400 रुपये सिक्योरिटी के रूप में कंपनी में जमा करवा दिए। कंपनी ने उसने 28 जनवरी 2013 को कनेक्शन जारी कर दिया।
यह कनेक्शन घरेलू गैस के प्रयोग के लिए था। वह कंपनी का उपभोक्ता बन गया। इसके बाद कंपनी रूपनगर से शिफ्ट होकर रंगीलपुर चली गई। वहां पर जाकर कंपनी ने तुषार गैस सर्विस के नाम से अपना कारोबार शुरू कर दिया।
ऐसे में वह कंपनी की सेवाएं नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने कंपनी से निवेदन किया कि उसका कनेक्शन को काट दिया जाए। वह इस काम के लिए कंपनी के दफ्तर में कई बार गया। लेकिन कंपनी वालों ने उसकी एक नहीं सुनी।
फिर उसने 5 जून 2014 को कंपनी में आवेदन किया। उसने मांग की कि उसकी सिक्योरिटी राशि 2400 रुपये वापस कर दिए जाएं। लेकिन, फिर भी कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने कंपनी को 31 जुलाई 2015 को नोटिस भेजा। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने फोरम में केस दायर किया था।