चंडीगढ़। 23 लाख रुपये देने के बावजूद सात साल बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने एटीएस इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली 10 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोजिग ने चंडीगढ़ के सेक्टर- 35 निवासी संजय कक्कड़ की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।
संजय कक्कड़ ने आयोग दी गई याचिका में बताया कि 5 अक्तूबर 2016 में उन्होंने एटीएस के डेराबस्सी स्थित एक प्रोजेक्ट में 27 लाख रुपये देकर 48 लाख में फ्लैट बुक करवाया था। इसमें ही कंपनी की ओर से फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी भी शामिल थी। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि पैसे देने वाले महीने में एटीएस के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके मुताबिक कंपनी को 42 माह के अंदर उपभोक्ता को फ्लैट तैयार कर के देना था। इसके साथ एग्रीमेंट में समय अवधि से लेट होने पर छह महीने का अतिरिक्त समय भी तय किया गया था। सात साल बीत जाने के बावजूद एटीएस की ओर से फ्लैट मुहैया ने करवाए जाने पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर आयोग ने कंपनी पर 10 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम वापस करने के आदेश दिए हैं।