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Mohali News: बिक्रमजीत मजीठिया के सर्च वारंट की याचिका पर बहस पूरी, अदालत 23 के सुनाएगी फैसला

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मोहाली। ड्रग मामले में नामजद पूर्व अकाली मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के मामले में जिला अदालत में सुनवाई हुई। एसआईटी की ओर से अदालत के माध्यम से मांगे गए सर्च वारंट पर एसआईटी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट फैरी सोबत पर मजीठिया के वकील एचएस धनोआ में बहस पूरी हो गई है। इस मामले में अदालत ने 23 मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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जानकारी के अनुसार एसआईटी ने सर्च वारंट के लिए लगाई गई याचिका की कॉपी हासिल करने के लिए बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के वकील ने याचिका दायर की हुई है। उधर, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ थाना स्टेट क्राइम ब्रांच फेज-4 मोहाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27ए और 29 के तहत केस दर्ज है। इस मामले में शनिवार को मजीठिया ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करके पेशी से छूट मांगी थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस केस की अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख तय हुई है। उधर, मामले में एसआईटी ने अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं किया है।

बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाब सरकार के निर्देशों पर एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें आईपीएस ऑफिसर वरुण शर्मा शामिल हैं, जो कि एसएसपी पटियाला भी हैं, वें ही इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। उक्त एसआईटी इस ड्रग मामले में अन्य आरोपियों के शामिल होने और पैसों के लेनदेन संबंधी जांच कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि भारत से अमेरिका और कनाडा से सूडो एफड्रीन नाम की ड्रग कैसे और किस ने भेजी थी। इस ड्रग से हासिल पैसों का लेनदेन कैसे हुआ था।
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