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विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर की याचिका मंजूर

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विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर की याचिका मंजूर
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विजिलेंस मुहैया करवाएगी कैंसिलेशन रिपोर्ट की कॉपी
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले मामले की सोमवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीरदविंदर सिंह की ओर से कुछ समय पहले दाखिल अर्जी को मंजूर कर लिया है। जिसमें उन्होंने केस की कैंसिलेशन रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। अदालत ने विजिलेंस को कैंसिलेशन रिपोर्ट की कॉपी देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दो मई निश्चित की है।
केस की सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अदालत में पेश नहीं हुए। उन्होंने वकील के माध्यम से निजी पेशी से छूट ले रखी है। वह सोमवार को मोहाली में एक सरकारी समारोह में शामिल होने आए थे। दूसरी तरफ केस के आरोपी कृष्ण कुमार कौल, जुगल किशोर शर्मा, तारा सिंह, नछत्तर सिंह मावी, गुरचरन सिंह खारा अदालत में पेश हुए। जबकि बाकी सभी आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से एप्लीकेशन भेजकर निजी पेशी से छूट ले ली थी।
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जिक्रयोग है कि अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कुल 18 आरोपियों के खिलाफ अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 32 एकड़ जमीन के घोटाले में विजिलेंस पुलिस स्टेशन मोहाली में प्रीवेंनशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने इस केस में खारिज रिपोर्ट पेश कर दी थी। विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीरदविंदर सिंह ने अदालत में अर्जी देकर इस खारिज रिपोर्ट को गलत बताया था। फाइल से विजिलेंस ने उनके बयान गायब करके खारिज रिपोर्ट पेश की है। बीरदविंदर सिंह ने उस कैंसिलेशन रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, जिसका डायरेेक्टर प्रॉसीक्यूशन द्वारा विरोध किया जा रहा था।
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