फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बसों के काटे चालान, पांच बसे जब्त

विज्ञापन
विज्ञापन
पैंतीस बसों के काटे चालान, पांच बसें जब्त
विज्ञापन

सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत चलने वाली बसों पर सख्त हुआ प्रशासन
पुलिस व आरटीए की टीमें मिलकर कर रही हैं काम
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिला प्रशासन की टीम ने एसडीएम की अगुवाई में बुधवार को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली स्कूल बसों पर शिकंजा कसा। इस दौरान पैंतीस बसों के चालान किए गए । वहीं, नियम तोड़ने वाली पांच बसों को जब्त किया गया है।
एसडीएम जगदीप सिंह सहगल ने बताया कि सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत यह कार्रवाई की गई जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने स्कूल बस ऑपरेटरों को भी मुहिम में सहयोग देने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरटीए की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से स्पेशल नाके पर लगाकर बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान पाया गया कि सेफ वाहन स्कीम के तहत नियमों की पालना नहीं कर रहे है जिससे बसों की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा था। इस दौरान चंडीगढ़ व मोहाली दोनों जगह की स्कूल बसों को चेक किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर बसों द्वारा नियम पूरे नहीं किए गए। ज्यादातर बस चालक ड्रेस में नहीं थे। जबकि कई बसों के दस्तावेज भी अधूरे थे जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

----बॉकस
ये हैं मानक
1. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार स्कूल बस पीले रंग से पेंट होने चाहिए। उसके आगे एवं पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा हो।
2. बसों की सभी खिड़कियों में आड़े छड़ लगे होने चाहिए।
3. बस में अग्निशमन यंत्र लगा हो।
4. बस में स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए।
5 बस के दरवाजे में अच्छी क्वालिटी का ताला लगा हो।
6 सीटों के बीच पर्याप्त जगह हो। बच्चों को बस में चढ़ाने व उतारने के लिए अनुभवी अटेंडेंट रहे।
7 स्कूल बस में कोई अभिभावक या शिक्षक बच्चों के साथ रहे।
8 स्कूल बस के चालक को कम से कम 5 साल का अनुभव हो।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें