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Mohali News: दिवाली पर रात आठ से 10 बजे तक चला सकेंगे पटाखे

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मोहाली। दिवाली पर 12 नंवबर को रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। इसी तरह 27 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह चार से पांच बजे तक और शाम को नौ से 10 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति रहेगी। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल में रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने धारा-144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। आदेश एक जनवरी 2024 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन के जारी आदेशों के अनुसार आयोजकों को त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाने के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इन दिनों में निर्धारित तिथि और समय से पहले या बाद में चाइनीज पटाखों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि पटाखे बेचने वाले स्थानों को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद को इन स्थानों पर नो स्मोकिंग जोन के साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार जिले में स्थित सरकारी, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालयों को साइलेंस जोन घोषित किया है। इनके 100 मीटर क्षेत्र में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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