मोहाली। धार्मिक नेता को जान से मारने की धमकी के मामले में सुनवाई कर रही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैंगस्टर सुखप्रीत उर्फ बुढ्ढा को पेश न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने एसएसपी मोहाली को दोबारा पत्र लिखते हुए आरोपी को अगली तारीख पर हर हाल में पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 9 मार्च के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, थाना सिटी खरड़ में दर्ज मामले में एक धार्मिक नेता ने शिकायत दी थी कि उसे खालिस्तान समर्थक तत्वों और गैंगस्टर सुखप्रीत बुढ्ढा की ओर से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई और विदेशी नंबरों से लगातार कॉल व संदेश भेजे गए। इतना ही नहीं, फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से उसका रास्ता रोककर हमला करने की कोशिश भी की गई। जांच में सामने आया कि कार पर लगा नंबर मोटरसाइकिल का था और उसमें चार लोग सवार थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को आत्मसमर्पण की नसीहत दी थी, जिसके बाद उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। धमकी भरी कॉल को उसने दूसरे फोन से रिकॉर्ड भी किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307), 116, 506, 341 समेत अन्य धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। इधर, मामले के गवाह थाना प्रभारी हरजीत सिंह के अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई पर आरोपी की पेशी सुनिश्चित की जाए।