मोहाली। दिसंबर 2023 में स्कूटी पर जीरकपुर से सेक्टर-66ए में अपनी दुकान पर जा रहे दंपती रजनीश कुमार और नीशु गोयल को एरोसिटी लाइट पॉइंट के पास एक टिप्पर के पहिए के नीचे आने से दंपती की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद बेटे भावित गोयल और नमिशा वासी जीरकपुर ने जिला अदालत में केस दायर किया था। इस केस की सुनवाई में कोर्ट ने 92.90 लाख रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए। सुनवाई में भावित और नमिशा के वकील ने कहा कि जिस समय यह हादसा हुआ उनके पीछे कार में उनके जीजा राकेश बंसल आ रहे थे। एरोसिटी लाइट पॉइंट पर पीछे से आए टिप्पर चालक ने लापरवाही से ड्राइव करते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी थी। इससे दोनों टिप्पर के पहिए के नीचे आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। टिप्पर चालक टिप्पर छोड़कर भाग गया था। परिवार ने सोहाना थाने में केस दर्ज करवाकर मुआवजे के लिए अदालत में केस लगाया था। इस हादसे में दो लोगों की जान गई है और एक चश्मदीद गवाह भी है इसलिए पीड़ित मुआवजे के हकदार हैं।