मोहाली। हिट एंड रन मुआवजा मामलों पर जिला समिति ने चर्चा की। उपमंडल मजिस्ट्रेटों द्वारा समिति के समक्ष रखे मामलों पर अतिरिक्त उपायुक्त (जी) विराज एस तिड़के ने एसडीएम को मामलों की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि हिट एंड रन मामलों में 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं के लिए प्रभावी मुआवजा मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50,000 रुपये है। 31 मार्च 2022 को या उससे पहले हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को देय मुआवजा पुरानी सोलेशियम फंड स्कीम 1989 के अनुसार दिया जाएगा। मृत्यु के मामले में 25,000 रुपये और गंभीर चोट के मामले में 12,500 रुपये है। बैठक में एसडीएम दमनदीप कौर, एसडीएम गुरमंदर सिंह और एसडीएम अमित गुप्ता के अलावा सहायक कमिश्नर (जी) डॉ. अंकिता कंसल, डीएसपी (ट्रैफिक) करनैल सिंह, परिवहन विभाग के प्रतिनिधि और समिति के गैर-सरकारी सदस्य हरप्रीत सिंह मौजूद थे।