मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) गीतिका सिंह ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत फेज-11 स्थित क्लीयर पाथ कंसल्टेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्रशासन के अनुसार फर्म द्वारा अनिवार्य मासिक रिपोर्टें जमा नहीं करवाई जा रही थीं और विभागीय नोटिसों का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि फर्म कई महीनों से संबंधित परिसर में संचालित नहीं हो रही थी। पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया। एडीसी ने कहा कि भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी शिकायत की जिम्मेदारी उसके संचालकों की होगी।