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पराली जलाने वाले किसानों के केस नहीं हुए रद, पेश किए जा रहे हैं चालान

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खरड़। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्दूपुर की एक बैठक गुरुद्वारा साहिब अकाली दफ्तर खरड़ में जिला प्रधान रविंदर सिंह देहकलां की अध्यक्षता में हुई। इसमें संस्था के प्रेस सचिव मेहर सिंह खेड़ी ने कहा कि पंजाब सरकार ने बैठकों का वादा किया था कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द किए जाएंगे। लेकिन पराली के पिछले केसों के तहत प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने मजिस्ट्रेट के पास चालान पेश कर दिए हैं। जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल 200-200 रुपये जुर्माना हुआ है। लेकिन अदालत वकील को साथ लेकर आने को कहती है। जिसकी फीस 10-12 हजार रुपये मांगी जाती है। इसलिए इस आदेश को तुरंत रद्द कर देना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को गैर राजनीतिक संगठन सिद्वुपुर की ओर से जंत्र-मंत्र दिल्ली में धरना दिया जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए मोहाली जिले से किसानों का बड़ा काफिला 21 अगस्त को रवाना होगा।
इस अवसर पर बहादुर सिंह नियामियां जनरल सचिव, रणजीत बासियां ब्लॉक प्रधान खरड़, सुरमुख छज्जूमाजरा, राजवीर सिंह नगल, जसविंदर सिंह, बलजिंदर भजौली, सुखदेव जीबीपी, हकीकत घडुआं, जसवंत भुखड़ी, मलकीत भुखड़ी, दिलबाग भागोमाजरा, हरविंदर पोपना, गुरजंट सिंह पोपना आदि मौजूद थे।
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