मोहाली। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील और यौन शोषण सामग्री (सीएसईएएम) साझा किए जाने के मामले में पंजाब स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर की गई।
पुलिस के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर मिली सूचना में एक सत्यापित व्हाट्सएप नंबर से चार आपत्तिजनक वीडियो साझा किए जाने की जानकारी दी गई थी। जांच के दौरान मोबाइल नंबर और इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस से जुड़े तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाता और व्हाट्सएप से भी आवश्यक जानकारी हासिल की।
प्राथमिक जांच में सामने आया कि कथित सामग्री साझा करने के लिए सैमसंग एम52 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकी विश्लेषण और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार मामले का क्षेत्राधिकार लुधियाना से संबंधित पाया गया है और अब संदिग्ध उपयोगकर्ता की पहचान तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है।