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घड़ूंआं खुदाई मामला: चांदी के सिक्के चोरी मामले में पुलिस का एक्शन, दो दुकादारों के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 29 Aug 2026 11:15 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, खरड़

सार

आरोप लगाया गया है कि खुदाई वाली जगह के साथ लगती दो दुकानों की ओर से सिक्कों की प्राप्ति तथा खरीद-फरोख्त किए जाने की बात सामने आई है। 
 
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चांदी के सिक्के चोरी करने के मामले में केस दर्ज - फोटो : संवाद
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विस्तार
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घड़ूंआं में नगर पंचायत की ओर से लाइब्रेरी के निर्माण के लिए करवाई जा रही खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्कों की कथित चोरी के मामले में थाना घड़ूंआं पुलिस ने दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नगर पंचायत घड़ूंआं के कार्यकारी अधिकारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। 

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पुलिस ने मामले में इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1878 की धारा 20 तथा धारा 303 बीएनएस के तहत कार्रवाई शुरू की है। नगर पंचायत घड़ूंआं की ओर से 27 अगस्त को थाना घड़ूंआं के मुख्य अधिकारी को दी गई शिकायत में बताया गया कि गांव घड़ूंआं के वॉर्ड नंबर 3 में ‘कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी एट एनपी घड़ूंआं’ के तहत लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 24 अगस्त को खुदाई का काम शुरू किया गया था। 

25 अगस्त को खुदाई के दौरान कुछ चांदी के सिक्के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस स्थान पर संबंधित विभागों की ओर से जांच और कार्रवाई की जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि खुदाई वाली जगह के साथ लगती दो दुकानों की ओर से सिक्कों की प्राप्ति तथा खरीद-फरोख्त किए जाने की बात सामने आई है। 

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नगर पंचायत के अनुसार उक्त सिक्के सरकारी संपत्ति हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ‘घड़ूंआं पिंड’ नामक पेज तथा विभिन्न टीवी चैनलों पर गांववासियों द्वारा प्राप्त किए गए सिक्कों से संबंधित तस्वीरें और अन्य सामग्री अपलोड की गई थी। नगर पंचायत की ओर से पुलिस को वीडियो और तस्वीरें भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

शिकायत में मांग की गई थी कि खुदाई वाली जगह के साथ लगती दुकानों तथा वीडियो में सरकारी जगह से सिक्के निकालने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सिक्कों को बरामद किया जाए, ताकि सरकार को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। शिकायत में 2 दुकानदारों लवली पुत्र शाम सिंह, वार्ड नंबर 3 तथा कपिल देव भंडारी पुत्र भूसी, वार्ड नंबर 3, घड़ूंआं के नाम दर्ज किए गए हैं।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
पुलिस कार्रवाई के अनुसार 27 अगस्त को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1878 की धारा 20 और धारा 303 बीएनएस के तहत मामला बनता पाए जाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी।

पुलिस द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेज, वीडियो तथा अन्य सामग्री को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस अब खुदाई के दौरान मिले सिक्कों की संख्या, उनकी वास्तविक स्थिति तथा कथित तौर पर बरामद या ले जाए गए सिक्कों संबंधी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। मामले की आगामी जांच जारी है।
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