मोहाली। जर्मनी वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 10.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एनआरआई थाना पुलिस ने मोहाली स्थित न्यू होराइजन वीजा कंपनी की संचालक और हेड काउंसलर रमनदीप कौर पर केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई एनआरआई विंग पंजाब की जांच के बाद की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61 और पंजाब इमिग्रेशन एक्ट, 1983 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटियाला निवासी प्रिया ने एनआरआई विंग पंजाब को शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2025 को उन्होंने अपने सहित तीन लोगों के जर्मनी वर्क वीजा के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन मोहाली के फेज तीन स्थित न्यू होराइजन वीजा में किया गया था। इसके लिए एजेंसी को कुल 10.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
फर्जी दस्तावेज का खुलासा
शिकायत के अनुसार, एजेंसी ने जर्मनी के जेडब्ल्यू मैरियट बर्लिन होटल का कथित जॉब ऑफर लेटर और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए। जब प्रिया ने होटल से ईमेल के जरिये दस्तावेज का सत्यापन कराया, तो होटल प्रबंधन ने इन्हें फर्जी बताया। होटल ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस संबंध में कोई आवेदन नहीं मिला है। इसके बाद पीड़िता ने खुद के साथ धोखाधड़ी होने का आरोप लगाते हुए राशि वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की प्रारंभिक जांच पहले एनआरआई थाना पटियाला ने की थी। जांच रिपोर्ट एनआरआई विंग पंजाब मुख्यालय भेजी गई, जहां से मोहाली के एनआरआई थाने में रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एनआरआई थाने में मामला दर्ज हो चुका है। आरोपी की तलाश में छापा मारा जा रहा है। फर्म की जांच की जा रही है कि इससे पहले कंपनी ने और किन-किन लोगों को फर्जी ऑफर देकर ठगी की है। - राजबीर सिंह, जांच अधिकारी, एनआरआई विंग