खरड़। शादी का झांसा देकर एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में सैमुअल वाघमारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 318(4) के तहत यह कार्रवाई की है।
पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात वाघमारे से मेजर सिंह के जरिये हुई थी। वाघमारे ने उसे यूसीएनआई ट्रस्ट में उच्च पद दिलाने का वादा किया और संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया कि वाघमारे ने अलग-अलग स्थानों पर उसका बलात्कार किया। शिकायत के अनुसार, 7 दिसंबर 2024 को वाघमारे ने खरड़ के एक चर्च में महिला से शादी की। हालांकि, शादी के एक-दो दिन बाद वह उसे छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। महिला का आरोप है कि यह शादी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए की गई थी। मामले की आगे की जांच सहायक उपनिरीक्षक राज कुमार कर रहे हैं। मामले की जांच खरड़-1 के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान, गवाहों और दस्तावेज की पड़ताल हुई। व्हाट्सएप चैट को भी जांच का आधार बनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएएस नगर से मंजूरी मिलने के बाद सैमुअल वाघमारे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मेजर सिंह और लखविंदर सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है।