मोहाली। विवाहिता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने व दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में पति सहित ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक विवाहिता पर दहेज देने या फिर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
पीड़ित महिला जतिंदर कौर की शिकायत पर पुलिस ने फेज-3बी1 निवासी उसके पति जगजीत सिंह, ससुर त्रिलोचन सिंह, सास कैलाश कौर, देवर हरजीत सिंह रिंकू, ननद मनदीप कौर स्वीटी और देवरानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 406 व 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जतिंदर कौर ने पुलिस को बताया कि 28 सितंबर, 2020 को जगजीत सिंह के साथ उसकी मंगनी हुई थी। मंगनी के बाद उसके पति व ससुराल पक्ष के दबाव बनाने पर 11 अक्टूबर, 2020 को चंडीगढ़ सेक्टर-43 के एक होटल में ईसाई धर्म के रीति रिवाज से शादी हुई थी। उसने बताया कि शादी के बाद पति जगजीत सिंह उसे मोरनी के एक होटल में ले गया। यहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और कुछ घंटों बाद ही उसे मायके छोड़ आया। इसके बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसे लाने के लिए लग्जरी कार, 5 लाख नकद व सोने के गहनों की मांग की। जतिंदर कौर के मुताबिक उसके पिता ने ब्रीजा कार, 2 लाख नकद, 6 तोले सोने के गहने व अन्य सामान दहेज के रूप में देकर उसे ससुराल विदा किया।
इसके बाद 8 नवंबर, 2020 को मोहाली के एक गुरुद्वारे में जगजीत सिंह के साथ सिख रीति रिवाज के मुताबिक उसका फिर से विवाह करवाया गया। इसके बाद वह फेज-3बी1 में अपनी ससुराल में रहने लगी। कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। मना करने पर उसके साथ मारपीट की और शर्त रखी कि या तो 10 लाख रुपये दो या ईसाई धर्म अपना लो। विवाहित के मुताबिक ससुराल वालों ने ईसाई धर्म न अपनाने पर उसे घर से निकाल दिया। इससे पहले महिला की शिकायत पर उसके सास-ससुर के खिलाफ वर्ष 2013 में थाना मटौर में नशे और जाली करंसी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था।