मोहाली। नगर निगम चुनाव में वार्ड-12 से उतरे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद एवं सीनियर नेता साहिबी आनंद को शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनके रद्द किए नामांकन फार्म के संबंध में दायर केस की सुनवाई करते हुए रिटर्निंग अधिकारी को अहम आदेश देकर उनके नामांकन फार्म की खामियों को दूर कर मंजूर करने को कहा। इसके बाद साहिबी आनंद ने जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में पहुंचकर अपने नामांकन की खामियां दूर नामांकन फार्म दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अब नौ फरवरी को होगी। वही, इस संबंध में साहिबी आनंद ने कहा कि उन्हें अपने देश के कानून और संविधान पर पूरा विश्वास है।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ओर से भरे गए नामांकन फार्मों की वीरवार को स्क्रूटनी हुई थी। इस दौरान साहिबी आनंद समेत 13 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए थे। साहिबी आनंद के फार्म को खारिज करते हुए रिटर्निंग अफसर ने कहा था कि उनके दस्तावेज में प्रपोजर के हस्ताक्षर नहीं हैं। साहिबी ने इस संबंध में अधिकारियों के सामने कई दलीलें रखी थीं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। इस दौरान साहिबी आनंद और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाया था कि उनके नामांकन फार्म की खामियां दूर करने से मना कर दिया गया था। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों की खामियों को मौके पर दुरुस्त करवाया गया था। इसके बाद अब उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिसमें उनकी ओर से हाईकोर्ट के सामने अपने सभी तर्क रखे गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए शुक्रवार को उन्हें नामांकन में रहतीं खामियां पूरी करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी को फार्म स्वीकार करने के का आदेश दिया था।