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Mohali News: किडनी निकालने के मामले में अस्पताल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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डेराबस्सी। तहसील रोड पर स्थित निजी अपना अस्पताल को मरीज की किडनी निकालने के मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो साल बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अस्पताल के एमडी संजय कुमार के साथ डेराबस्सी मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि 2021 के जुलाई में एक मरीज पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में आया था। टेस्ट में पता चला कि किडनी पूरी तरह से खराब है, जिसे निकालना होगा। मरीज और उसके परिवार की लिखित सहमति के बाद एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर ने नियमों की पालन कर किडनी निकाल दी थी। आगे की जांच के लिए उस मरीज को किडनी दे दी गई, जिसने अपने स्तर पर किडनी की कोई जांच नहीं कराई थी। उल्टा उसने ठीक होने के बाद कुछ शरारती लोगों के साथ मिलकर अवैध तरीके से किडनी निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य को शिकायतें दे दी। जहां सभी जगह से उनको क्लीन चिट मिल गई। इस दौरान उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दो साल केस चलने के बाद याचिकाकर्ता ने केस कमजोर होता देख वापस ले लिया। इसके चलते अदालत ने केस खारिज कर दिया। प्रबंधकों ने अदालत के फैसले की कॉपी भी दिखाई और संजय कुमार ने कहा कि दो साल वह काफी मानसिक परेशानी से गुजरने के अलावा अस्पताल की इमेज को काफी बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल को बदनाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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