मोहाली। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए बैंकों में जाने के लिए कुछ पाबंदियों के साथ सार्वजनिक लेेन-देन की अुनमति दे दी है। आप सभी बैंकों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लेन-देन का काम करवा पाएंगे। हालांकि बैंक जाने के लिए एक परिवार के एक ही मेंबर को आज्ञा दी जाएगी और वह भी सिर्फ पैदल ही जा सकता है। बैंक से काम खत्म होने पर उसे तुरंत वापस अपने घर आना होगा।
यह जानकारी मोहाली के डीसी गिरीश दियालन की ओर से शुक्रवार को दी गई है।
उन्होंने यह भी साफ किया है कि किसी को भी अपने बैंक की होम ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जा सकते हैं। जबकि सभी एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। डीसी ने बताया कि बैंक में सिर्फ नकद लेन-देन, क्लीयरिंग और सरकारी लेन-देन ही किए जाएंगे। इसके अलावा कारोबारी कोर्सपोंडेंट पेंशन वितरित की जाएगी। खजाना और मुद्रा शाखाएं कम से कम स्टाफ के साथ खुली रहेंगी। डीसी ने लोगों को सलाह दी है कि बैंक में वह सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और भीड़ वाली जगह कतई नहीं जाएं। अगर कोई यह नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ब्रांच मैनेजर नियम तोड़ने वालों की जानकारी स्थानीय थाने को देंगे।
अगर किसी वाहन से जाना मजबूरी है तो यह करें...
डीसी ने कहा कि अगर किसी मजबूरी के कारण वाहन लेकर जाना जरूरी है तो वह थोड़े समय के लिए शार्ट टाइम कर्फ्यू पास ऑनलाइन (द्धह्लह्लश्चह्यऱ्//द्गश्चड्डह्यह्यष्श1द्बस्र19.श्चड्डद्बह्य.ठ्ठद्गह्ल.द्बठ्ठ/) अप्लाई करे। पास जारी होने के बाद बैंक जाए। जबकि बैंक कर्मचारियों को आने-आने के लिए बैंक आईडी दिखाना होगा। वह आईडी का अन्य काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह कर्फ्यू की उल्लंघना होगी और कार्रवाई की जाएगी।