मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले में पानी की टंकियों, ट्यूबवेलों और सरकारी व निजी इमारतों पर चढ़कर प्रदर्शन पर रोक लगाई है। यह आदेश 19 अगस्त से 18 अक्तूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
इन स्थानों के आसपास धरने-रैलियां करने और सड़कों पर जाम लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस संबंध में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न कर्मचारी और बेरोजगार संगठन अपनी मांगों को लेकर ऊंची इमारतों व टंकियों पर चढ़कर प्रदर्शन करते हैं। इससे प्रदर्शनकारियों की जान को खतरा रहता है। साथ ही, कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है।