नशा तस्करी के दो मामलों में तीन आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर
अदालत ने शर्तों के साथ 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। अदालत ने नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में कशिश खुराना (24) वासी चंडीगढ़, दीपक कुमार (28) वासी नयागांव और जगतार सिंह (32) निवासी झामपुर को 50-50 रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ दिया है। पहले मामले में जनवरी 2023 में नयागांव थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें कशिश खुराना और दीपक कुमार को 20 ग्राम सफेद पाउडर के साथ पकड़ा था। वही दूसरे मामले में बलौंगी थाने ने आरोपी जगतार सिंह को आठ ग्राम नशीला पदार्थ और एक लाख पांच हजार रुपये ड्रग मनी के साथ फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामलों में अलग-अलग सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस ने इनके पास से बरामदगी भी गलत दिखाई है ।अब तक एफएसएल लैब की तरफ से भी नशीला पदार्थ साबित होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए।
सरकारी वकील ने दोनों ही मामलों में दलील दी कि आरोपियों के ऊपर गंभीर अपराध है। ऐसे में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अदालत ने दोनों ही मामलों में शर्तों के साथ तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत की तरफ से तीनों आरोपियों पर शर्त लगाई गई है कि उन्हें अदालत की हर सुनवाई पर पहुंचना होगा। आरोपी बिना अनुमति के देश भी नहीं छोड़ पाएंगे। साथ ही दोबारा से इस तरह का अपराध भी नहीं होना चाहिए।