गिरीश वर्मा मामले में गिरफ्तार आरोपी संजीव की जमानत याचिका खारिज
आय से अधिक संपत्ति के मामले में संजीव पर हैं गिरीश वर्मा की मदद करने के आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार ईओ गिरीश वर्मा मामले में गिरफ्तार संजीव कुमार निवासी खरड़ की जमानत याचिका जिला अदालत में खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जीरकपुर के पूर्व कार्यकारी अधिकारी गिरीश वर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूछताछ के दौरान उक्त आरोपी का नाम सामने आया था। बाद में पुलिस ने संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया था। जमानत के लिए उसके वकील ने अदालत में दलील दी है कि मामला गिरीश वर्मा और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज हुआ था। जांच में संजीव के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाए गए हैं, आरोपी बालाजी इंफ्राटेक का पार्टनर है। लेकिन अभी यह फर्म गौरव गुप्ता के नाम पर है। इस मामले में उसकी भूमिका नहीं है। आरोपी से अभी कुछ बरामद भी नहीं करना है। वहीं, आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। गिरीश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन जांच में इस आरोपी को भी शामिल किया गया है। इस पर गिरीश वर्मा की मदद करने के आरोप हैं, अगर इसे जमानत दी जाती है तो यह जांच एजेंसी को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि संजीव कुमार पर आरोप थे कि वह गिरीश वर्मा की काली कमाई को प्रॉपर्टी में निवेश करवाता था। बालाजी इंफ्राटेक के नाम से फर्म बनाकर उसकी मदद करता था।