मोहाली। शहर में रोड बर्म और कार्नर एरिया पर की जा रही अवैध निर्माण गतिविधियों पर अब गमाडा ने भी सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम की कार्रवाई के बाद अब गमाडा ने मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के सभी शहरी अलॉटियों को नोटिस जारी कर साफ निर्देश दिए हैं कि पौधों और पेड़ों के आसपास बिना अनुमति लगाए गए कंक्रीट और टाइल्स को 15 दिन के भीतर हटाया जाए, अन्यथा प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा।
गमाडा ने नोटिस में कहा है कि कई जगहों पर लोगों ने रोड बर्म पर पौधों के आसपास सीमेंटेड एरिया बनाकर उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का सीधा उल्लंघन है। एनजीटी के अनुसार पेड़ों के आसपास कम से कम एक मीटर की दूरी तक मिट्टी खुली रहनी आवश्यक है, ताकि पेड़ों की जड़ों को हवा और पानी मिल सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई इलाकों में यह समस्या वर्षों से बनी हुई है। लोग सुंदरता और सुविधा के नाम पर टाइल और कंक्रीट बिछा देते हैं, जिससे न केवल पेड़ों की वृद्धि रुकती है, बल्कि बरसात के समय पानी निकासी में भी भारी समस्या खड़ी हो जाती है।
कुछ स्थानों पर पानी भरने के कारण सड़कें टूटने लगी हैं, जिससे आसपास के लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गमाडा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 दिन में अवैध निर्माण न हटाने पर बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के इन्हें तोड़ा जाएगा और इस कार्रवाई का खर्च संबंधित अलॉटियों से वसूला जाएगा। साथ ही, कार्रवाई के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी भी अलॉटियों की ही होगी।