यह सुनवाई भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, पुडा भवन, सेक्टर-62 में होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन और एक्सपो सिटी के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई अब दो नवंबर से शुरू होगी। प्रशासनिक कारणों से 28 और 29 अक्तूबर को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन से प्रभावित गांवों की आपत्तियों पर 2 और 3 नवंबर को सुनवाई होगी। एक्सपो सिटी से जुड़े चार गांवों की सुनवाई 2 नवंबर को रखी गई है। यह सुनवाई भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के कार्यालय, पुडा भवन, सेक्टर-62, मोहाली में होगी। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर रोहित जिंदल ने इस संबंध में नई सार्वजनिक सूचना जारी की है। एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 की धारा 11 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। एरोट्रोपोलिस एक्सटेंशन के लिए कुरड़ा, खिजरगढ़ और बनूड़ की सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर तीन बजे होगी। वहीं माणकपुर कल्लर, सेखण माजरा और कराला की सुनवाई 3 नवंबर को सुबह 11 बजे और दोपहर तीन बजे होगी। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत प्रस्तावित एक्सपो सिटी के लिए सफीपुर, धर्मगढ़, लडियाली और रुड़का गांवों की आपत्तियों पर भी 2 नवंबर को सुनवाई होगी। इन गांवों के लिए अधिग्रहण अधिसूचना 17 अगस्त को जारी हुई थी।