मोहाली। जिला प्रशासन ने इमिग्रेशन कारोबार में नियमों का पालन न करने वाली फर्मों पर कड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने तीन फर्मों से जुड़े मामलों में आदेश जारी किए हैं। इनमें दो फर्मों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि एक को चेतावनी के साथ बहाल किया गया है।
यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत की गई है। अर्बन वीजा एडवाइजर्स और सेटलवेव कंसल्टेंट्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इन फर्मों ने मासिक रिपोर्ट और स्व-घोषणा पत्र जमा नहीं किए थे। प्रशासन ने उन्हें कई बार नोटिस भी जारी किए थे। सेक्टर-70 स्थित अर्बन वीजा एडवाइजर्स को सितंबर 2025 में परामर्श का लाइसेंस मिला था। इसी तरह सेक्टर-70 स्थित सेटलवेव कंसल्टेंट्स को अक्तूबर 2024 में लाइसेंस जारी किया गया था। दोनों फर्मों ने आवश्यक रिपोर्ट जमा नहीं करवाईं।
एक फर्म का लाइसेंस बहाल, चेतावनी जारी
जीरकपुर स्थित ग्रोथ ओवरसीज इंटरनेशनल एजुटेक के मामले में सोशल मीडिया पर भर्ती विज्ञापन का मामला सामने आया था। फर्म मालिक ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि विज्ञापन वाली पोस्ट हटा दी गई है। स्पष्टीकरण पर विचार के बाद फर्म का लाइसेंस बहाल कर दिया गया। प्रशासन ने भविष्य में नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी है।