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प्रशासन ने रद्द किया इमिग्रेशन फर्म ब्राइट ओवरसीज का लाइसेंस

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मोहाली। जिला प्रशासन ने फेज-दो से चलने वाली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म ब्राइट ओवरसीज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट अमित तलवार के आदेशों पर हुई है। ब्राइट ओवरसीज को कंसल्टेंसी का काम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी किया गया था। इसकी समय अवधि 14 फरवरी 2021 तक थी। फर्म के खिलाफ जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी। इसके बाद प्रशासन ने फर्म को पत्र लिखकर ग्राहकों और उनसे वसूली गई फीस का लेखाजोखा मांगा था। लेकिन फर्म की ओर कोई जवाब प्रशासन को नहीं भेजा गया। इसके बाद फर्म के प्रबंधकों को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। जबकि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फर्म चार-पांच महीने पहले से बंद है। फर्म की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एक्ट के प्रावधानों के तहत फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है।
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