मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्याम करन तिडके ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए स्टार इमिग्रेशन फर्म का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
एडीसी विराज श्यामकरण तिड़के ने बताया कि स्टार इमीग्रेशन फर्म का दफ्तर फेज-5 में था। फर्म को कंसलटेंसी कार्य के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंस की समय अवधि 28 मई 2024 तक है। उन्होंने कहा कि कार्यालय ने लाइसेंसधारी के कार्यालय के पते पर एक पत्र भेजकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्राहकों की जानकारी के साथ-साथ प्रदान की गई सेवा पर रिपोर्ट मांगी गई थी। लाइसेंसधारक ने लंबी अवधि के बाद उक्त रिपोर्ट नहीं भेजी तो पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत फर्म को नोटिस जारी किया गया था। तहसीलदार मोहाली ने फर्म के कार्यालय पते पर भेजे गए नोटिस की रिपोर्ट भेजकर यह सूचित किया गया कि इस फर्म का कोई भी व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं रहता है। स्टार इमिग्रेशन फर्म के पते पर जारी नोटिस के संबंध में बताया गया है कि इस नाम का कार्यालय दिए गए पते पर बंद है। इसके चलते उक्त फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 90 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिस जारी कर लाइसेंसधारी को 15 दिन का समय दिया है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए।