मोहाली। प्रशासन ने जिले में ट्रैवल एजेंसियों और इमीग्रेशन कंसल्टेंसी के खिलाफ कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फेज-11 स्थित एकनूर ग्लोबल्स ओवरसीज का लाइसेंस आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, सेक्टर-67 स्थित ऑलवेज इमीग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।
एकनूर ग्लोबल्स ओवरसीज के मालिक सम्राट ने मोहाली में कंसल्टेंसी के लिए लाइसेंस आवेदन किया था। पुलिस जांच में फर्म का कार्यालय और संचालक का मोबाइल फोन बंद मिला। आवेदक ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और फाइल सत्यापन में सहयोग नहीं किया। फर्म के खिलाफ प्रशासन को एक शिकायत भी मिली थी। बिना लाइसेंस काम करने के आरोप पर जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन अधिनियम की धारा तीन के उल्लंघन पर आवेदन खारिज हुआ।
ऑलवेज इमीग्रेशन का लाइसेंस रद्द
ऑलवेज इमीग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस धोखाधड़ी के मामले में रद्द किया गया। परमिंदर कौर को 3 जून 2025 को लाइसेंस जारी हुआ था, जो 2 जून 2030 तक वैध था। प्रशासन के अनुसार, फर्म के खिलाफ 12 मई 2026 को मामला दर्ज हुआ था। इसमें बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और 61(2) लगाई गई हैं। फर्म ने कई नोटिस के बावजूद मासिक रिपोर्ट और स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके बाद लाइसेंस रद्द किया गया।