मोहाली। जिला प्रशासन ने ट्रैवल और वीजा कंसल्टेंसी फर्मों के खिलाफ नियमों के अनुपालन को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई में एक फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जबकि दूसरी फर्म का लाइसेंस बहाल किया गया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने इन मामलों में कार्रवाई की। फेज-10 स्थित वीएमओ कंसल्टेंट्स के खिलाफ 28 जून 2025 को शिकायत मिली थी। यह शिकायत नेपाल निवासी दीपक बयालकोटी ने दर्ज कराई थी। जांच के दौरान फर्म के लाइसेंसधारी को नोटिस जारी किया गया। उनसे जवाब और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे। हालांकि, निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं दिया गया। नियमों और लाइसेंस शर्तों का पालन न करने के कारण फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
दूसरी फर्म को राहत
फेज-11 स्थित गेटवे टू बियॉन्ड वीजा कंसल्टेंसी के लाइसेंस को भी रद्द करने के आदेश जारी हुए थे। फर्म की संचालक राजविंदर कौर ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया। प्रशासन ने उनके स्पष्टीकरण और मौजूदा परिस्थितियों पर विचार किया। इसके बाद प्रशासन ने फर्म का लाइसेंस बहाल करने का निर्णय लिया। फर्म को भविष्य में नियमों, सलाह और सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है।