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Mohali News: एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी दोषी करार

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मोहाली। एसएएस नगर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशे के जखीरे के साथ पकड़े गए मामले में रंजीत सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) में दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि रंजीत का अपने दो भागे साथियों सन्नी कुमार और राहुल कुमार के साथ साझेदारी थी। लालड़ू पुलिस ने आरोपी को 2021 में नशे की खेप के साथ पकड़ा था। पुलिस के अनुसार 9 जून 2021 को एएसआई ओंकार सिंह पुलिस टीम के साथ झरमरी बैरियर पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रहे थे।
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इसी दौरान तीन युवक पैदल आते दिखे। दो के कंधों पर बैग थे। एक के हाथ में पॉलिथीन था। पुलिस को देखकर तीनों वापस जाने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने दूसरे अधिकारी एएसआई सुलखन सिंह को बुलाया और तीनों को गजटेड ऑफिसर के सामने तलाशी का विकल्प दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद डीएसपी गुरबकशीश सिंह की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो तीनों से बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल मिले। रंजीत सिंह से पुलिस को 339 स्ट्रिप नशीली गोलियां, राहुल से 320 स्ट्रिप नशीले कैप्सूल व सन्नी से 90 स्ट्रिप गोलियां बरामद हुई।
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