मोहाली। जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों पर गमाडा ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। गमाडा ने मैरिज पैलेस मालिकोें को आखिरी वार्निंग नोटिस दिए हैं। जिसमें उन्हें 20 दिसंबर तक मैरिज पैलेसों को रैगुलर कराने की हिदायत दी गई है। साथ ही साफ किया है कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे। उनके खिलाफ पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें मैरिज पैलेस मालिकों पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही साथ मैरिज पैलेसों पर ताले तक लग सकते हैं।
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक मैरिज पैलेस मालिकों के लिए सरकार की तरफ से एक विशेष पॉलिसी बनाई गई है। जिसके तहत जिले में चल रहे गैर कानूनी मैरिज पैलेसों को रैगुलर करने का प्रावधान है। इसके तहत नियमित होने के लिए मैरिज पैलेस मालिकों को 20 दिसंबर तक अपने प्रार्थना पत्र तय सबूत के साथ पेश करने होंगे। इसके बाद गमाडा द्वारा गठित कमेटी द्वारा इनकी जांच की जाएगी।
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक जनवरी 2012 से पहले बने सभी मैरिज पैलेसों को इसके लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। यह पॉलिसी 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान जो मैरिज पैलेस मालिक रैगुलर होने के लिए आवेदन नहीं करेंगे। गमाडा द्वारा उनके खिलाफ पंजाब रिजनल एंड टाऊन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1995 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। गमाडा के अंदर मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला के मैरिज पैलेस भी आते हैं। इन मैरिज पैलेसों की संख्या 100 के करीब है।
बॉक्स
हेल्पलाइन पर दूर हाेंगी सारी समस्याएं
मैरिज पैलेस को रेगुलर कराने संबंधी लोगों को यदि कोई जानकारी लेनी होगी, तो उसके लिए उन्हें गमाडा आफिस नहीं आना होगा। लोागें की सुविधा के लिए इस संबंधी गमाडा ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। जिस पर ही उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए 0172-2215522 या फिर 0172-5063224 पर कॉल करनी होगी। हेल्पलाइन पर लोग आफिस टाइम यानि सुबह नौ से पांच बजे तक सहायता ले पाएंगे। सरकारी छुट्टी वाले दिन हेल्पलाइन सुविधा भी बंद रहेगी।