मोहाली। शहर में अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों को लाखों रुपये का चूना लगाने वाले कॉलोनाइजर्स और बिल्डरों पर पर पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया है। इस सबंध में आने वाले मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए विभाग ने एक स्पेशल शिकायत निवारण केंद्र बनाया है। जहां पर लोग खुद आकर तो शिकायत दर्ज करवा ही पाएंगे, साथ ही फोन और इमेल से भी शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा दी गई है। गमाडा और पुडा की वेबसाइटस पर इलाके में चल रहे मंजूर प्रोजेक्टों की सूची डाल दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि प्रॉपर्टी संबंधी खरीददारी करते समय संबंधित प्रोजेक्ट के बारे पूरी पड़ताल कर लें।
पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए गमाडा की बिल्डिंग में ही शिकायत निवारण केंद्र बनाया गया है। जहां पर लोगों की शिकायतों की सुनवाई होगी। इस दौरान पंजाब प्रॉपर्टी एंड रैगुलेशन एक्ट 1995 की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। वहीं, इस दौरान फोन पर शिकायत करने के लिए लोगों को फोन नंबर 0172-2215516 पर फोन करना होगा। जहां पर वे अपनी शिकायत नोट कराएंगे। इस दौरान उन्हें बकायदा डायरी नंबर दिया जाएगा। जिसके बाद वे अपनी शिकायत के स्टेट्स के बारे में भी पता कर पाएंगे। जबकि इमेल से शिकायत करने के लिए लोगों chief.gmada@gmail.com पते पर अपनी मेल भेजनी होगी। जिसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई जाएगी।
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साढ़े तीन सौ से अधिक कॉलोनियां अवैध
गमाडा द्वारा जून महीने के अंत में अपने एरिया में पड़ती अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाया था। जिसमें सामने आया कि जिले में साढ़े तीन सौ से अधिक कॉलोनियां अवैध हैं। इसके बाद गमाडा ने 18 काइलोनाइजर्स पर परचा दर्ज कराया गया था। इससे पहले गमाडा 2010 में ढाई सौ अवैध काइलोनाइजर्स पर पर्चा दर्ज कराया गया था। इसमें एक आकर्षक बात सामने आई थी कि इस काम में महिलाएं भी हाथ आजमा रही हैं।
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कंप्यूटर की क्लिक से पकड़ी जाएगी धांधली
शहर के सारे मकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों का रिकॉर्ड गमाडा ने कंप्यूराइज्ड कर ऑन लाइन कर दिया है। ऐसे में कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी कोई जानकारी चाहता है, तो संबंधित व्यक्ति गमाडा की वेबसाइट पर जाकर संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और अन्य विवरण भरकर उस पॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकता है। ऐसे में प्रॉपर्टी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
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बिना लाइसेंस नहीं होगा प्रॉपर्टी का कारोबार
शहर में अब प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कारोबार बिना लाइसेंस नहीं होगा। इसके लिए गमाडा से बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। जो व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस से प्रॉपर्टी खरीदेगा। गमाडा द्वारा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है।