मोहाली। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में 25 चालान किए गए। उल्लंघन करने वालों से 2800 रुपये का जुर्माना भी वसूला और उन्हें भविष्य में कानून के दायरे में रहकर तंबाकू उत्पाद बेचने की हिदायत दी। यह जानकारी सिविल सर्जन डाॅ. महेश कुमार आहूजा और जिला तंबाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डाॅ. नवदीप सिंह दी। तंबाकू रोकथाम अभियान के तहत जहां जिले में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जा रही है। वहीं, दुकानदारों/रेहड़ी विक्रेताओं को नियमों के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एयरपोर्ट रोड, फेज 6, 7 और बलौंगी रोड पर दुकानों और रेहड़ियों की जांच की। डॉ. नवदीप के मुताबिक जांच के दौरान देखा गया कि कुछ जगहों पर खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू उत्पाद भी बेचे जा रहे थे जो कोटपा कानून का उल्लंघन है। कुछ स्थानों पर इमपोर्टेड सिगरेट, सुगंधित तंबाकू उत्पाद और खुली सिगरेट बिना किसी चेतावनी के बेची जा रही थीं। चालान की कार्रवाई करते हुए दुकानदारों व सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को कोटपा कानून की जानकारी दी गई।