सीबीआई की अदालत ने दिए हैं आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। करोड़ों रुपये के ड्रग तस्करी केस में जमानती वारंट लेकर गए इंफोर्समेंट अफसर के साथ दुर्व्यवहार के मामले को सीबीआई की अदालत ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने मामले में लुधियाना की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लवजीत कलसी के जमानती वारंट जारी किए हैं। साथ ही शनिवार को निजी तौर पर पेश होने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अदालत द्वारा करोड़ों रुपयों के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी केस के बाद ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लांडरिंग एक्ट वाले केस ईसीआईआर नंबर 2 आफ 2013 ई.डी. बनाम जगजीत सिंह चहल में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ जानकारी आरटीए आफिस लुधियाना से हासिल की जानी थी। उस केस में सीबीआई की अदालत द्वारा दो पेशियों पर हाजिर होने के लिए उक्त आफिस को समन भेजे गए थे, लेकिन आफिस की ओर से कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अदालत में रिकार्ड लेकर पेश नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने आरटीए लुधियाना लवजीत कलसी के जमानती वारंट जारी कर दिए। वारंट लेकर अदालत द्वारा इन्फोर्समेंट अफसर सतीश रैना को भेजा गया था। इन्फोर्समेंट अफसर ने अदालत में वापस आकर बताया कि उक्त आफिस में महिला अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। अदालती आदेशों की कापी आफिस के क्लर्क अमनदीप सिंह को भेज दी गई है, जिन्हें यह आदेश आरटीए को देने के लिए कहा गया है।