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केंदा्ें के बाहर पांच से अधिक लोग जुटे तो दर्ज होंगे केस

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परीक्षा केंद्रों के बाहर पांच से अधिक लोग जुटे तो दर्ज होंगे केस
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- बोर्ड परीक्षाओं में नकल व बाहरी लोगों के दखल को रोकने के लिए डीसी ने लागू की धारा 144
- केंद्र के भीतर लिखे रहेंगे एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर, जिन पर की जा सकेगी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। बोर्ड परीक्षाओं में नकल व बाहरी लोगों के दखल को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इस कड़ी में परीक्षा के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश डीसी गुरप्रीत कौर सपरा ने जारी कर दिए। एक मार्च से प्लस टू और 15 मार्च से दसवीं की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। इसे लेकर सोमवार को डीसी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आमतौर पर परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स के माता-पिता व रिश्तेदारों के अलावा शरारती तत्व केंद्रों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। ये लोग परीक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं जिससे परीक्षा के शांतिपूर्ण माहौल में खलल पैदा होता है। इन लोगों के परीक्षा केंद्रों के आसपास जमा होने के कारण झगड़े की संभावना भी रहती है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों के भीतर एसएसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर लिखे होंगे। किसी भी तरह की परेशानी होने पर उन्हें संपर्क किया जा सकता है। इस दौरान की गई शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 एक से 30 मार्च तक लागू रहेगी।
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