मोहाली। एक नाबालिग लड़की से दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने शमेशर सिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने सितंबर 2020 में मटौर थाने में शिकायत दी थी।
पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि वह 9वीं में पढ़ती है। दो साल पहले वह दोषी से मिली थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। फिर वे अकसर मिलने लगे। इतना ही नहीं, फोन पर भी दोनों की बातचीत होती थी। इसी बीच दोषी ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब दोषी को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो वह वहां से भागकर आगरा में जाकर रहने लग पड़ा। हालांकि वहां पर जाकर शुरू में तो वह उससे फोन पर बात करता रहा, लेकिन बाद में उसने फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। इससे परेशान होकर उसने अपने परिजनों को सारी बात बता दी। इसके बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया था, जबकि पीड़िता ने एक बच्चे तक को जन्म दिया था। अदालत में पुलिस ने केस में मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।