मोहाली। नौ साल की बच्ची के दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में जिला अदालत ने विशाल कुमार निवासी लालड़ू को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
इस मामले में पीड़िता की मां ने लालड़ू थाने की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति की मौत हो चुकी है। उसकी एक नौ साल की बेटी है। 2020 में अचानक उसकी बेटी ने अपने गुप्तांग में दर्द होने की शिकायत की। इसके बाद वह बेटी को गांव की दाई के पास ले गई। दाई ने बच्ची के चेकअप के बाद कहा कि उससे दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद वह उसे सिविल अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। जब उसने बच्ची से इस बारे में पूछा तो उसने बताया था कि विशाल उसे अपने साथ ले गया था। उसने ही उससे गलत काम किया। इसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने विशाल कुमार के खिलाफ 376-ए और बी के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ब्यूरो