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बच्ची से रेप मामले में दोषी को दस साल की कैद

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मोहाली। साढ़े चार वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने राजू मौर्या नामक के व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी को पाक्सो एक्ट की धारा 6 में दस वर्ष कैद व आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया। दोषी मूल रूप में उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के पुलिस स्टेशन दीनावर के गांव माईराजू का रहने वाला है। यह फैसला अतिरिक्त सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत ने सुनाया। जानकारी के मुताबिक यह मामला पुलिस थाना जीरकपुर में 21 नवंबर 2017 को दर्ज हुआ था। बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बच्ची अचानक घर से लापता हो गई थी। उन्होंने बताया था कि राजू मौर्या कुछ दिनों से बच्ची को किसी न किसी बहाने खाने का लालच देता रहता था। अचानक उस दिन वह उसे लालच देकर साथ ले गया और बच्ची काफी देर तक घर नहीं आई। जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो वह गांव बलटाना के नजदीक जंगली एरिया में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर राजू मौर्या निवासी गांव अभयपुर, (सेक्टर 19 पंचकूला) के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 व पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
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